वीडियोग्राफी करने पर दो सप्ताह के लिए निलंबित होगी उड़ान

इस सप्ताह कंगना रणौत की चंडीगढ़ से मुंबई की इंडिगो फ्लाइट में मीडिया चैनलों के बीच मची अफरा-तफरी और फ्लाइट के भीतर की गई वीडियोग्राफी को ध्यान में रखते हुए एविएशन रेगुलेटर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि, ‘किसी भी यात्री विमान में एयरक्राफ्ट नियम 1937 के नियम 13 के उल्लंघन के मामले में, उस विशेष मार्ग के लिए संबंधित एयरलाइन की उड़ान अगले दिन से दो सप्ताह के लिए निलंबित कर दी जाएगी।’
यह नियम उड़ानों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की शर्तों से संबंधित है। यानी अब से अगर किसी नियमित यात्री उड़ान में इसका उल्लंघन होता है, तो उस मार्ग पर विमान सेवा कंपनी का शेड्यूल दो सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। दरअसल, विमान के अंदर बिना अनुमति फोटोग्राफी पहले से ही निलंबित है, लेकिन इसके बावजूद कंपनियां इस नियम को लागू करने में विफल रही हैं।
