केंद्र सरकार ने सेनिटाइजर कंपनियों पर कसा शिकंजा

केंद्र सरकार ने सेनिटाइजर कंपनियों पर कसा शिकंजा
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नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए 200 ML के हैंड सेनिटाइजर की अधिकतम कीमत 100 रुपये तय की है। ये कीमतें 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेंगी। इस वायरस से मुकाबले को लेकर सेनिटाइजर की मांग में आई अचानक वृद्धि को थामने के लिए केंद्र सरकार ने यह निर्णय किया है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने एक बयान में कहा है, ”इसी तरह दो प्लाइ के सर्जिकल मास्क की कीमत आठ रुपये और तीन प्लाइ के सर्जिकल मास्क की कीमत 30 जून तक 10 रुपये से अधिक नहीं हो सकती है।”
पासवान ने कहा, ”फेस मास्क एवं हैंड सेनिटाइजर बनाने में प्रयुक्त कच्चे माल की कीमतों में जबरदस्त तेजी के पहलू को ध्यान में रखते हुए अधिकतम मूल्य तय किया गया है।”

इसी महीने सरकार ने सेनिटाइजर और मास्क को ‘आवश्यक वस्तु’ घोषित किया था। इन वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए थे। केंद्र सरकार ने इससे पहले 19 मार्च को हैंड सेनिटाइजर बनाने में इस्तेमाल अल्कोहल की अधिकतम कीमत तय की थी।

उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस ने मानवीय आपदा का रूप ले लिया है और दुनियाभर में इस बीमारी की वजह से अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही लाखों लोग इससे पीड़ित हैं। इस बीमारी से चीन और इटली सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। देश में इस संक्रामक बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या 250 से ऊपर पहुंच गई है।

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