कोर्ट ने नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज की
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राण ने नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अपराध की प्रवृति, आरोपों की गंभीरता और जांच की प्रगति को देखते हुए आरोपी जमानत पाने के योग्य नहीं है और मैं आवेदन को खारिज करता हूं।
दिल्ली की एक कोर्ट ने बुल्ली बाई एप के कथित संस्थापक नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि विशेष समुदाय की महिला पत्रकारों को पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर प्रताड़ित करने और उनका अपमान करने के लिए आरोपी ने निशाना बनाया था। इससे निश्चित रूप से सांप्रदायिक सौहार्द पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राण ने नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अपराध की प्रवृति, आरोपों की गंभीरता और जांच की प्रगति को देखते हुए आरोपी जमानत पाने के योग्य नहीं है और मैं आवेदन को खारिज करता हूं।