आरबीआई का डंडा

आरबीआई का डंडा
Spread the love

रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु स्थित शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता पर कई तरह की पाबंदिया लगाने की घोषणा की है। आरबीआई की ओर से इस संबंध में जारी एक बयान में कहा गया है कि बैंक बिना उसकी मंजूरी के अब लोन नहीं दे सकता और न ही जमा स्वीकार कर सकता है। यह बंदिशें छह महीने तक लागू रहेंगी।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने के मामले में लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। हालिया दिनों में कई बैंकों पर केंद्रीय बैंक ने जुर्माने की कार्रवाई भी की है। वहीं अब बेंगलुरु के एक कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने पाबंदी लगा दी है। इसके तहत अब ग्राहक इस बैंक से 5,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल पाएंगे।

रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु स्थित शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता पर कई तरह की पाबंदिया लगाने की घोषणा की है। आरबीआई की ओर से इस संबंध में जारी एक बयान में कहा गया है कि बैंक बिना उसकी मंजूरी के अब लोन नहीं दे सकता और न ही जमा स्वीकार कर सकता है। इसके अलावा आरबीआई ने लोन रिन्यूअल पर भी पाबंदी लगा दी है।

यह बंदिशें अगले छह महीने तक लागू रहेंगी। आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बैंक के सभी बचत खातों, चालू खातों या जमाकर्ताओं के किसी भी दूसरे खाते से कुल राशि में से 5,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। बैंक को अपनी वित्तीय सेहत में सुधार होने तक पाबंदियों के साथ बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति दी गई है। परिस्थितियों के अनुसार पाबंदियों में बदलाव किया जाएगा।

 

Admin

Admin

9909969099
Right Click Disabled!