SC ने कहा- राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जमीन अधिगृहण पर भी मिलेगा हर्जाना और ब्याज
नई दिल्ही
अब राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए अनिवार्य रूप से अधिगृहित होने वाली जमीन के लिए भी उसके मालिकों को हर्जाना और इसमें देरी पर ब्याज मिलेगा। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा-3जे को असंवैधानिक करार देते हुए यह अहम फैसला दिया है।
जस्टिस रोहिंग्टन एफ नरीमन और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा, हर्जाना और ब्याज से संबंधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम का प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 के तहत भी लागू होगा। अदालत ने धारा-3जे को संविधान के अनुच्छेद-14 (समानता) का उल्लंघन बताया। इस धारा के मुताबिक भूमि अधिग्रहण अधिनियम का प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम पर लागू नहीं होता।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार समेत अन्य की याचिकाओं पर अपना आदेश दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिगृहित जमीनों के एवज में हर्जाना व ब्याज नहीं देना कानूनन सही नहीं है। हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है।