डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
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नई दिल्ही
कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट 25 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार की ज़मानत याचिक का ईडी ने विरोध किया है। ईडी की ओर से पेश ASG ( एडिशनल सॉलिसिटर जनरल) केएम नटराज ने कहा कि ये एक गंभीर आर्थिक अपराध है, ऐसे अपराध देश की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इनसे सख्ती से निपटने की ज़रुरत है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। नटराज ने कहा कि शिवकुमार सवालों से बचते रहे, उन्होंने जांच में सहयोग नहीं दिया। जब उनसे खेती की ज़मीन की बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी पता न होने की बात कहकर सवाल टाल दिया, सीधे सवालों के बेतुके जवाब उन्होंने दिए। शिवकुमार की समाज में गहरी पैठ है, लेकिन इससे बड़ी गहरी साजिश इस केस में नजर आती है, जिसका खुलासा ज़रूरी है। ज़मानत देने पर वे सबूतो से छेड़छाड़ कर सकते है। IT जांच के दौरान कुछ गवाहों ने बयान दिए, लेकिन 7-8 महीने बाद वो पलट गए।उनको आरोपी की ओर से प्रभावित किया गया। शिवकुमार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ED के अधिकारी बार बार बड़ी रकम के बरामद होने की बात कर रहे है लेकिन इसे साबित करने वाले दस्तावेज व सबूत कहां है? हर दिन ED के अधिकारी रकम को बढ़ाते रहते है। ED केस को ग्लोरीफाई कर रही है। अब आखिर कौन से दस्तावेजो के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। सारे दस्तावेज तो ED के कब्जे में है।

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