राकेश अस्थाना मामले दो महीने में जांच पूरी करने का HC ने दिया समय
दिल्ली हाईकोर्ट न्यायालय सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दो महीने में जांच पूरी करने का समय दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट अस्थाना की उस याचिका को खारिज कर चुका है जिसमें अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई द्वारा जांच के लिए और समय मांगने पर फटकार लगाते हुए कहा कि इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने जांच एजेंसी से कहा, अपने अधिकारियों को थोड़ा कठिन काम करने के लिए कहें। जांच को घसीटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और सीबीआई को जांच का समाप्त करना चाहिए। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में पर्याप्त जांच जो चुकी है।
इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र कुमार और कथित बिचौलिए मनोज प्रसाद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी भी रद्द करने से इनकार किया था। अदालत ने कहा था कि तत्कालीन सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ दुर्भावना से काम करने के आरोप साबित नहीं होता है। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों को देखते हुए अस्थाना और कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है। शिकायतकर्ता हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना ने आरोप लगाया था कि उसने एक मामले में राहत पाने के लिये रिश्वत दी थी। सना ने अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, मनमानापन और गंभीर कदाचार के आरोप लगाए थे। सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी।