सिक्किम: चुनाव आयोग ने CM तमांग की अयोग्यता अवधि घटाई, चुनाव लड़ने का रास्ता साफ

सिक्किम: चुनाव आयोग ने CM तमांग की अयोग्यता अवधि घटाई, चुनाव लड़ने का रास्ता साफ
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चुनाव आयोग ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए रविवार को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की अयोग्यता अवधि को करीब पांच साल घटा दिया है. इससे उनके राज्य में होने वाले उपचुनाव में लड़ने का रास्ता साफ हो गया है.

इससे पहले चुनाव आयोग ने भ्रष्टाचार के मामले में सजायाफ्ता प्रेम सिंह तमांग को जनप्रतिनिधि कानून के तहत अयोग्य करार दिया था और उनके चुनाव लड़ने पर छह साल की पाबंदी लगा दी थी. यह पाबंदी 10 अगस्त 2018 को जेल की सजा पूरी होने के साथ शुरू हुई थी, जो 10 अगस्त 2024 तक जारी रहती. हालांकि इससे पहले ही रविवार को चुनाव आयोग ने पाबंदी की इस अवधि को घटाकर एक साल एक महीने कर दिया.

चुनाव आयोग के फैसले के साथ ही 10 सितंबर को तमांग की अयोग्यता अवधि समाप्त हो गई. अब तमांग चुनाव लड़ सकते हैं. तमांग ने 10 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2018 तक कैद की सजा भुगती तमांग की सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की सहयोगी है.

बता दें कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, जिसके बाद 27 मई को उन्होंने सिक्कम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. हालांकि चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य करार दिए जाने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे. मुख्यमंत्री पद पर रहने के लिए शपथ लेने के 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक होता है. ऐसा नहीं करने पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है.

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