दूसरे बैंक के ATM से नहीं निकले पैसे तो देना होगा चार्ज, 1 दिसंबर से लागू होगा नया नियम
नई दिल्ली:
अगर आपका खाता आईडीबीआई बैंक में है तो आपके लिए एक बुरी खबर है। दरअसल एलआईसी की हिस्सेदारी वाले निजी क्षेत्र के बैंक आईडीबीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। आईडीबीआई ने दूसरे बैंकों के एटीएम से कैश निकालने संबंधी नियमों में बदलाव किया है। यह बदलाव दिसंबर से लागू हो जाएंगे। नए नियमों के अनुसार, यदि आईडीबीआई बैंक का कोई ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम से रुपए निकालता है लेकिन पर्याप्त बैलेंस नहीं होने का कारण यह ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है उस पर चार्ज लगेगा।
यह चार्ज प्रति ट्रांजेक्शन 20 रुपए होगा। इस पर टैक्स अलग से लगाया जाएगा। इस नए नियम के संबंध में आईडीबीआई अपने ग्राहकों को SMS के जरिए जानकारी दे रहा है। यह नया नियम 1 दिसंबर 2019 से लागू हो जाएगा। बता दें कि 1964 में स्थापित हुआ यह बैंक पहले सरकारी था लेकिन 2018 में LIC ने बैंक में 51 फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली, जिसके बाद इस साल 21 जनवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया है।