महाराष्ट्र सरकार को झटका, आरे कॉलोनी में पेड़ कटाई पर SC ने लगाई रोक

महाराष्ट्र सरकार को झटका, आरे कॉलोनी में पेड़ कटाई पर SC ने लगाई रोक
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मुंबई के आरे कॉलोनी में मेट्रो शेड के निर्माण के लिए पेड़ काटे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए तत्काल सुनवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूम्बर तक पेड़ कटाई पर रोक लगाई है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूम्बर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ स्टूडेंट की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को पेड़ों की कटाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया और अगली सुनवाई तक वहां यथास्थिति बहाल रखने को कहा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जब तक फॉरेस्ट यानी एन्वायरन्मेंट बेंच का फैसला नहीं आ जाता, तब तक आरे में यथास्थिति बहाल रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को करेगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पूर्व नियोजित 1,200 पेड़ों की कटाई रुक गई है। सरकार वहां 1,200 पेड़ पहले ही काट चुकी है। आरे में मेट्रो शेड बनाने के लिए कुल 2,700 पेड़ काटने की योजना है। हालांकि, जस्टिस अरुण मिश्रा ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा, हम जो समझ रहे हैं, उसके मुताबिक आरे इलाका नॉन डिवेलपमेंट एरिया है लेकिन इको सेंसटिव इलाका नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता महाराष्ट्र सरकार की ओर से जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण की स्पेशल बेंच के सामने पेश हुए। उन्होंने बेंच को बताया कि जरूरत के पेड़ काटे जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेहता से पूछा था कि वहां कितने पेड़ काटे जा चुके हैं, बताएं?

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