PMLA ने बैंकों को माल्या की जब्त संपत्ति को बेचकर कर्ज वसूली करने की दी इजाजत

PMLA ने बैंकों को माल्या की जब्त संपत्ति को बेचकर कर्ज वसूली करने की दी इजाजत
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मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के विशेष अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और कई अन्य बैंकों को विजय माल्या की जब्त संपत्ति को बेचकर कर्ज वसूली करने की इजाजत दी है। गौरतलब हो कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा था कि उसे आरोपी के खिलाफ की जाने वाली वसूली में कोई आपत्ति नहीं है।
माल्या के वकीलों ने कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह केवल डेट रिकवरी न्यायाधिकरण ही तय कर सकता है। हालांकि, विशेष पीएमएलए अदालत ने इस निर्णय पर 18 जनवरी तक रोक लगाया है, ताकि माल्या इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर सकें। बैंकों के करीब नौ हजार करोड़ रुपये के लोन ना चुकानें, बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ब्रिटेन में माल्या मुकदमे का सामना कर रहा है।

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